Income From Other Sources Bcom Notes Hindi

Income From Other Sources Bcom Notes Hindi

 

Income From Other Sources Bcom Notes Hindi:-

 

अन्य साधनों से आय (Income From Other Sources)

अन्य साधनों से आय आय का अन्तिम एवं पाँचवाँ शीर्षक है। आय-कर अधिनियम की धारायें 56 से 59 तक आय के इसी शीर्षक के सम्बन्ध में हैं। धारा 56 (1) के अनुसार, प्रत्येक प्रकार की आय, जो इस अधिनियम के अन्तर्गत कुल आय में सम्मिलित की जानी है, परन्तु धारा 14 में वर्णित आय के प्रथम चार शीर्षक में कर-योग्य नहीं है, ‘अन्य साधनों से आय’ शीर्षक में कर-योग्य होगी।

 

अन्य साधनों से आय’ शीर्षक में शामिल होने वाली

कुछ आयें (Certain Incomes Included In The Head ‘Income From Other Sources) ‘अन्य साधनों से आय शीर्षक की कुछ प्रमुख आयों की सूची इस प्रकार है- 

  1.  लाभांश से आय (भारतीय कम्पनी, पारस्परिक कोष तथा यू.टी.आई. से प्राप्त लाभांश कर-निर्धारण वर्ष 2004-05 से कर-मुक्त है);
  2. आकस्मिक आय; जैसे-लॉटरी, वर्ग पहेलियाँ, दौड़, ताश के खेल, शर्त, घुड़दौड़ आदि;
  3. प्रतिभूतियों पर ब्याज बशर्ते करदाता प्रतिभूतियों के क्रय-विक्रय का व्यापार नहीं करता है;
  4. राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र VIII के क्रय पर प्राप्त ब्याज;
  5. राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र के ब्याज को पुनर्विनियोजित करने पर ब्याज; 
  6. सहकारी समिति की प्रतिभूतियों पर प्राप्त ब्याज;
  7. प्रतिभूतियों पर ब्याज छोड़कर अन्य सभी प्रकार का ब्याज; उदाहरणार्थ, बैंक में स्थायी जमा या बचत खाते पर प्राप्त ब्याज, ऋण पर प्राप्त ब्याज, आदि;
  8. विदेशी सरकार या विदेशी सत्ता की प्रतिभूतियों पर ब्याज; (७) किसी अध्यापक या प्राध्यापक को 
  9. किसी परीक्षा के परीक्षक के रूप में प्राप्त पारिश्रमिक (नियोक्ता के अतिरिक्त अन्य किसी संस्था से);
  10. अधिकार-शुल्क (Royalty) से प्राप्त आय;
  11. भूमि को ईटों के भट्टों के लिए उठाने पर हुई आय;
  12. कम्पनी के संचालक को कम्पनी से प्राप्त शुल्क, भत्ते तथा अनुलाभ व अन्य कोई पारिश्रमिक
  13.  हाट व बाजारों से प्राप्त आय;
  14. अप्रदर्शित विनियोग, मुद्रा एवं जेवर या अघोषित (undisclosed) साधनों से आय;
  15. अखबारों व पत्रिकाओं में लेख लिखने से प्राप्त
  16. किसी संसद सदस्य या विधायक का वेतन
  17. भारत के बाहर स्थित कृषि भूमि अर्थात् विदेशी कृषि भूमि से आय; 
  18. किरायेदार द्वारा किराये पर ली हुई मकान-सम्पत्ति को पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से पुनः किराये पर उठाने (Sub-letting) से होने वाली आय;
  19. अप्रमाणित प्रॉवीडेण्ट फण्ड से प्राप्त ब्याज का वह भाग जो कर्मचारी के अंशदान पर मिला हो;
  20. संचालक को कम्पनी के अंशों पर प्राप्त कमीशन;
  21. धारा 80CCA के अन्तर्गत राष्ट्रीय बचत योजना (National Saving Scheme) में जमा कराई गई राशि को सम्पूर्ण या आंशिक रूप में निकालने पर प्राप्त धनराशि (मूलधन एवं ब्याज सहित)
  22. धारा 60 से 64 के अन्तर्गत किसी अन्य व्यक्ति की आय जो करदाता की कुल आय में शामिल होनी है।
  23. भूमि का किराया या पट्टे पर रखी हुई सम्पत्ति से आय;
  24. बीमा कमीशन जो व्यापार अथवा पेशे के लाभों के शीर्षक में कर-योग्य न हो;
  25.  व्यापार चिन्ह (Trade Mark) को किराये पर उठाने से आय; 
  26. किसी वसीयत (will) के अन्तर्गत मिली हुई कोई वार्षिकी (Annuity), इनमें वह वार्षिकी शामिल नहीं होगी जो एक कर्मचारी को अपने नियोक्ता से प्राप्त हो; 
  27. करदाता द्वारा अपनी मशीन, प्लाण्ट व फर्नीचर को किराये पर उठाने के साथ भवन को भी किराये पर उठाने पर प्राप्त किराया यदि मशीन, प्लाण्ट व फर्नीचर को भवन से पृथक् नहीं किया जा सकता है बशर्ते यह आय व्यापार अथवा पेशे के लाभ शीर्षक में कर-योग्य न हो;
  28. बिना प्रतिफल के प्राप्त उपहार |धारा 56 (2)।-यदि किसी व्यक्ति या हिन्दू अविभाजित परिवार को गतवर्ष में किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों से वर्ष भर में कुल मिलाकर 30.09.2009 तक 50,000 रु. से अधिक नकद राशि उपहार स्वरूप प्राप्त होती है एवं 30.9.2009 के पश्चात् नकद, अचल सम्पत्ति, चलगत सम्पत्ति के 50,000 रुपये से अधिक राशि के उपहार प्राप्त होते हैं, तो ऐसी बिना प्रतिफल की प्राप्ति करदाता के लिए अन्य साधनों की आय मानी जाएगी।

 

अपवाद- निम्नलिखित स्थितियों में कितनी भी राशि उपहार में प्राप्त होने पर करयोग्य नहीं होगी तथा 50,000 की अधिकतम सीमा की गणना में शामिल नहीं की जायेगी

  1. यदि निकटस्थ रिश्तेदार से धनराशि उपहार में प्राप्त हुई हो। रिश्तेदारों में जीवन-साथी, माता-पिता, भाई-बहन, काका, बुआ, जीवन-साथी के माता-पिता, जीवन-साथी के भाई-बहन, व्यक्ति के पूर्वज या वंशज, जीवन साथी के पूर्वज या वंशज आदि शामिल होते हैं।
  2.  विवाह के अवसर पर रिश्तेदारों या बाहरी व्यक्तियों से प्राप्त उपहार राशि।
  3.  उत्तराधिकार या वसीयत के फलस्वरूप प्राप्त राशि। 

 

‘अन्य साधनों से आय’ शीर्षक की कर योग्य आय की गणना में स्वीकृत कटौतियाँ 

  1. मशीनरी, फर्नीचर एवं मकान सम्पत्ति जिसे किराये पर दिया गया है, के सम्बन्ध में हास, बीमा, मरम्मत आदि पर वास्तव में व्यय हुई राशि की कटौती स्वीकृत की जाती है।
  2.  इस शीर्षक में आय अर्जित करने के लिये ली गई उधार की राशि पर दिये गये ब्याज की राशि
  3. ब्याज, लाभांश आदि के वसूली व्यय।
  1. ऐसे कोई खर्चे जो इस आय को मापने के सम्बन्ध में किये गये हैं, परन्तु वह व्यय पूँजीगत प्रकृति का नहीं होना चाहिए।
  2. पारिवारिक पेंशन में से पेंशन का 1/3 भाग अथवा 15,000 रु. जो भी दोनों में से कम हो, कटौती के रूप में स्वीकृत होते हैं
  3. क्षतिपूर्ति अथवा बढ़ी हुई क्षतिपूर्ति पर प्राप्त ब्याज की राशि का 50% कटौती के रूप में स्वीकृत किया जाता है।

    Exempted Income Tax Notes


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