Exempted Incomes Bcom Income Tax Notes Hindi

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Exempted Incomes Bcom Income Tax Notes Hindi
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कर-मुक्त आय (Exempted Incomes)

 

प्रश्न 9-“आय-कर अधिनियम कुछ आयों के सम्बन्ध में तो पूरी छूट देता है, परन्तु कुछ आयों को कुल आयों में दर निर्धारण के लिए सम्मिलित करता है।” इस कथन की व्याख्या कीजिए और आय-कर से पूर्णतया मुक्त किन्हीं पाँच आयों को बताइये। 

(मेरठ,2008)

 

अथवा

 

ऐसी पन्द्रह आय की मदों को समझाइये जो कुल आय में नहीं जोड़ी जायेंगी।

 

उत्तर

करमुक्त आय का अर्थ एवं प्रकार

 

करदाता की ऐसी आय जिस पर आय-कर नहीं लगता है वह कर-मुक्त आय कहलाती है। आय-कर अधिनियम की धारा 10 में ऐसी आयों की सूची दी गई है जो कर-मुक्त होती है। कर-मुक्त आय के प्रकार की होती हैं

 

  1. पूर्णतः कर मुक्त आयें- इनको सकल कुल आय में शामिल नहीं किया जाता है।
  2. आंशिक कर मुक्त आयें- इनको सकल कुल आय में शामिल तो किया जाता है. लेकिन धारा 86 के अन्तर्गत आय-कर में से औसत दर से छूट दी जाती है।

 

महत्वपूर्ण पूर्णतः कर-मुक्त आय की सूची

 

  1. कृषि आय [धारा 10(1)] – कृषि आय को आय-कर से छूट प्राप्त है, यदि उक्त आय धारा 2(1A) के अन्तर्गत परिभाषित कृषि आय के अन्तर्गत आती है। (अपवाद : विदेश में स्थित कृषि भूमि से प्राप्त आय कर योग्य होती है।)

 

  1. हिन्दू अविभाजित परिवार से प्राप्त राशियां धारा 10(2)- हिन्दू अविभाजित परिवार के सदस्य द्वारा परिवार की आय से प्राप्त धनराशि पूर्णतया कर-मुक्त है चाहे परिवार ने अपनी आय पर आय-कर दिया है अथवा नहीं।

 

  1. फर्म की कुल आय में भाग [धारा 10(2A)]- फर्म से एक साझेदार की आय का भाग कर-मुक्त होता है, क्योंकि फर्म अपनी कुल आय पर स्वयं कर चुकाती है यदि साझेदार को अपनी फर्म से कोई ब्याज, बोनस, कमीशन अथवा वेतन आदि प्राप्त होता है तो ऐसी आय उसकी व्यक्तिगत कुल आय में ‘व्यापार अथवा पेशे से आय’ शीर्षक में शामिल होगी।

 

  1. विदेश में प्राप्त भत्ते या अनुलाभ [धारा 10(7)]- एक भारतीय नागरिक को विदेश में सेवा करने के दौरान भारत सरकार से जो भत्ते या अनुलाभ विदेश में प्राप्त होते हैं वे कर-मुक्त होते हैं। यह कर-मुक्ति गैर-सरकारी कर्मचारियों तथा उन व्यक्तियों को, जो भारत के नागरिक नहीं हैं, नहीं मिलेगी।

 

  1. जीवन बीमा से प्राप्त रकम (Sum received from Life Insurance) (धारा 10(10D)]- जीवन बीमा निगम से पॉलिसी हेतु प्राप्त राशि, जैसे-पॉलिसी का परिपक्वता मूल्य, बोनस अथवा दोनों की राशि कर-मुक्त होती है, किन्तु कीमेन (Keyman) बीमा पॉलिसी से प्राप्त धन कर-मुक्त नहीं होगा।

 

यहाँ पर यह भी उल्लेखनीय है कि कोई भी ऐसी जीवन बीमा पॉलिसी जिसे 31-3-2003 के बाद निर्गमित किया गया है और इस पॉलिसी की अवधि में किसी भी वर्ष में प्रीमियम की देय राशि वास्तविक बीमित रकम के 20% से अधिक है तो ऐसी पॉलिसी के परिपक्व होने पर इसका सम्पूर्ण प्राप्त धन कर-योग्य होगा। किन्तु यदि इस पॉलिसी की रकम किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर प्राप्त होती है, तो सम्पूर्ण रकम कर-मुक्त होगी।

 

  1. प्रॉवीडेण्ट फण्ड से भुगतान [धारा 10(11)]- वैधानिक प्रॉवीडेण्ट फण्ड (जिस पर प्रॉवीडेण्ट फण्ड अधिनियम, 1925 लागू होता है) अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित अन्य किसी प्रॉवीडेण्ट फण्ड (सार्वजनिक प्रॉविडेण्ट फण्ड) से प्राप्त भुगतान पूर्णतया

कर-मुक्त है।

 

  1. प्रमाणित प्रॉवीडेण्ट फण्ड से भुगतान (धारा 10(12)]- प्रमाणित प्रॉवीडेण्ट फण्ड की एकत्रित राशि में से कर्मचारी को प्राप्त भुगतान पूर्णतया कर मुक्त है। 

 

  1. कुछ सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज [धारा 10(15)] निम्नलिखित ब्याज की आय, आय-कर से पूर्णतया करमुक्त है

 

(i) 1.6.2002 से पूर्व जारी 7% पूँजी विनियोग बॉन्ड पर ब्याज;

(ii) 8% राहत बॉण्ड, 2002 तथा 6.5% बचत बॉण्ड, 2003 (कर-मुक्त) पर ब्याज;

(ii) 2-वर्षीय राष्ट्रीय बचत वार्षिक प्रमाण-पत्र पर ब्याज;

(iv) राष्ट्रीय रक्षा स्वर्ण बॉण्ड, 1980 पर ब्याज;

(v) स्पेशल बीयरर बॉण्ड्स, 1991 पर ब्याज;

(vi) ट्रेजरी सेविंग सर्टिफिकेट पर ब्याज;

(vii) पोस्ट ऑफिस कैश सर्टिफिकेट पर व्याज;

(viii) राष्ट्रीय प्लान सर्टिफिकेट 10-वर्षीय तथा 12 वर्षीय पर ब्याज;

(ix) डाकखाने के बचत बैंक खाते पर ब्याज व्यक्तिगत (Individual) खाते की दशा है (अधिसूचना संख्या 32 दिनांक 03.06.2011)

(x) सार्वजनिक क्षेत्र की किसी कम्पनी द्वारा ऐसे बॉण्डों अथवा ऋणपत्रों पर देय में 3,500 एवं संयुक्त खाते की दशा में 7,000 तक का ब्याज कर मुक्त ब्याज जिन्हें केन्द्रीय सरकार ने अधिसूचना द्वारा कर-मुक्त घोषित कर दिया हो

(xi), ऐसी जमा राशियों पर देय ब्याज, जो सरकार अथवा सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी के किसी कर्मचारी ने अपनी सेवानिवृत्ति पर प्राप्त धन में से जमा किया हो। यह जमा कम-से-कम तीन वर्ष के लिए होगी; सम्बन्धित जमा योजना को केन्द्रीय सरकार ने अधिसूचित किया हो।

(xii) केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित स्वर्ण निक्षेप योजना, 1999 के अन्तर्गत जारी किए गए स्वर्ण निक्षेप बॉन्ड पर ब्याज;

(xiii) ऐसे बॉन्ड पर ब्याज जो किसी स्थानीय प्राधिकरण या State Pooled Finance Entity द्वारा जारी किए गए तथा जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करके विनिर्दिष्ट किया गया है।

(xiv) एक अनिवासी या असाधारण निवासी को ऐसी जमा पर प्राप्त ब्याज जो 01.04.2005 को या इसके बाद किसी Offshore Banking Unit में जमा की गई है।

 

  1. छात्रवृत्तियाँ (Scholarships) [धारा 10(16)]- सरकार अथवा अन्य किसी संस्था द्वारा शिक्षा एवं शोध-कार्यों के व्यय हेतु प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्तियाँ एवं शिष्यवृत्तियाँ (Fellowship) प्राप्तकर्ता के लिए पूर्ण कर-मुक्त होती हैं। यदि कोई प्राप्तकर्ता इन्हें शिक्षा पर पूर्ण रूप से खर्च नहीं कर पाता है तो भी ये पूर्णतया कर-मुक्त होंगी।

 

  1. सांसदों एवं विधायकों के भत्ते (Allowances of M.P.’s and M.L.A.’s) [धारा 10 (17)

 

(i) संसद के दोनों सदनों (लोक सभा एवं राज्य सभा) के सदस्यों एवं विधान मण्डल के दोनों सदनों (विधान सभा एवं विधान परिषद्) के सदस्यों को प्राप्त होने वाले दैनिक भत्तों की सम्पूर्ण राशि कर-मुक्त होगी।

(ii) संसद सदस्य द्वारा प्राप्त अन्य सभी भत्तों की प्राप्त सम्पूर्ण राशि भी करमुक्त होती है।

(iii) उपर्युक्त दोनों सदनों की किसी कमेटी के सदस्यों को प्राप्त होने वाले दैनिक भत्तों की संपूर्ण राशि कर-मुक्त होगी।

(iv) विधान सभा या विधान परिषद के सदस्यों को प्राप्त निर्वाचन क्षेत्र भत्ते की सम्पूर्ण राशि कर-मुक्त होगी।

 

स्पष्टीकरण- संसद सदस्यों व विधान मण्डल के सदस्यों को प्राप्त वेतन कर-मुक्त नहीं होता है। यह वेतन आय के पाँचवें शीर्षक ‘अन्य साधनों से आय’ के अन्तर्गत कर-योग्य होगा।

 

  1. पुरस्कार [धारा 10 (17A)

 

(1) केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा साहित्यिक, वैज्ञानिक तथा कलात्मक कार्यों के लिए प्रदत्त पुरस्कार (चाहे मुद्रा के रूप में हो या वस्तु के रूप में) कुल आय मे शामिल नहीं किये जायेंगे।

 

(ii) उपर्युक्त कार्यों के सम्बन्ध में सरकार के अतिरिक्त अन्य किसी संस्था द्वारा पुरस्कार दिया जाता है, तो भी कर-मुक्त होगा बस्ते कार्यों का अनुमोदन केन्द्रीय सरकार द्वारा होना चाहिए।

 

  1. कुछ दशाओं में सरकारी कर्मचारियों के परिवार को प्राप्त पेंशन का कर-मुक्त होना [धारा 10(18)]–

‘परमवीर चक्र’ या ‘महावीर चक्र’ या ‘वीर चक्र’ अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य किसी वीरता पुरस्कार से सम्मानित केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के ऐसे पूर्व कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों को मिलने वाली पारिवारिक पेंशन कर-मुक्त होती है।

 

  1. परिवार पेंशन (Family pension) [धारा 10 (19)- भारत सरकार की सशस्त्र सेनाओं (Armed forces), वायु सेना सहित, के सदस्य की विधवा, बच्चों अथवा नामित उत्तराधिकारियों को प्राप्त परिवार पेंशन आय-कर से मुक्त होगी बश्तें कि ऐसे सैनिक की मृत्यु सैन्य कार्यवाही के दौरान अपनी ड्यूटी करते समय हुई हो।
  2. अनुसूचित जनजातियों की आय (धारा 10 (26)- अनुसूचित जनजातियों के उन सदस्यों की निम्नलिखित आय जो ट्राइबल क्षेत्र (Tribal areas) में अथवा अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा तथा सिक्किम राज्यों अथवा जम्मू-कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में रहते हों, पूर्ण कर-मुक्त है

(i) ऐसी आय जो उप्युक्त ट्राइबल क्षेत्र अथवा राज्यों में उदय हुई हो; अथवा

(ii) लाभांश अथवा प्रतिभूतियों पर ब्याज की आय जो किसी भी क्षेत्र से प्राप्त हुई हो।

 

  1. अवयस्क बच्चे की मानी गई आय [धारा 10 (32)]- यदि अवयस्क बच्चे की आय माता-पिता की आय में सम्मिलित की जाती है, तो 1,500 रु. प्रति अवयस्क बच्चे की आय कर-मुक्त होती है। यदि अवयस्क बच्चा शारीरिक अथवा मानसिक रूप से असक्षम (Handicapped) हो तो ऐसे बच्चे की पूरी मानी गई आय कर-मुक्त होती है।

 

  1. यूनिटों के हस्तान्तरण से आय [धारा 10 (33)]- यूनिट ट्रस्ट ऑफ इण्डिया की यूनिट योजना, 1964 (Unit Scheme, 1964 or US 64) के यूनिटों के हस्तान्तरण पर होने वाला पूँजी लाभ कर-मुक्त होगा बशर्ते कि हस्तान्तरण 31 मार्च, 2002 के बाद होता है।
  2. धारा 115-0 के अन्तर्गत घरेलू कम्पनी से लाभांश की आय [धारा 10 (34)]- किसी घरेलू कम्पनी द्वारा 1 अप्रैल, 2003 को अथवा इसके बाद घोषित, वितरित, या भुगतान किया गया लाभांश (अन्तरिम अथवा अन्तिम) प्राप्तकर्त्ता अंशधारी के लिए कर-मुक्त होता है।

 

  1. म्यूच्यूअल फण्ड पर लाभांश आरा 10 (35)]- अंशों पर लाभांश के समान यूनिट ट्रस्ट ऑफ इण्डिया एवं धारा 10(23D) में वर्णित म्यूच्युअल फण्ड के अंशों पर लाभांश की आय भी कर-मुक्त है।

 

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