Bcom Penalties Prosecutions Appeals and Revision Notes

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अर्थदण्ड, अभियोजन अपील एवं पुनर्विचार (Penalties, Prosecutions, Appeals and Revision)

 कमिश्नर ( अपील) के यहाँ अपील प्रस्तुत करने की प्रक्रिया [धारा 249 एवं नियम 45 तथा 46]

  1. अपील फार्म संख्या 35 में की जानी चाहिए तथा इसे निर्धारित तरीके से प्रमाणित) किया जाना चाहिए।
  2. अपील निम्न तिथियों से 30 दिन के अन्दर प्रस्तुत करनी होती है—

(i) यदि अपील धारा 195(1) मे उद्गम स्थान पर कर काटने से सम्बन्धित हो, तो कर का भुगतान करने की तारीख, अथवा

(ii) यदि अपोल किसी कर निर्धारण या दण्ड से सम्बन्धित है, तो वह तिथि जब करदाता को माँग का नोटिस प्राप्त हुआ हो।

(iii) अन्य किसी स्थिति में जिस आदेश के विरुद्ध अपील की जा रही है, उस आदेश के प्राप्त होने की तिथि।

  1. आयुक्त (अपील) उपरोक्त 30 दिन की अवधि समाप्त होने के बाद भी करदाता की अपील स्वीकार कर सकता है, यदि वह इस बात से संतुष्ट हो कि अपील करने वाला व्यक्ति पर्याप्त कारणों से उपरोक्त अवधि में अपील प्रस्तुत नहीं कर सका था।
  2. अपील करने से पूर्व कर जमा कराना अनिवार्य है। कर निम्न प्रकार जमा कराया जाना चाहिए—

(i) करदाता आय का विवरण प्रस्तुत कर चुका है, तो विवरण में दिखाई गई आय पर उसे कर चुकाना होगा।

(ii) यदि करदाता ने आय की विवरणी प्रस्तुत नहीं की है, तो उसे जो अग्रिम कर चुकाना चाहिए था, वह उसे चुकाना होगा।

  1. आयकर आयुक्त (अपील) करदाता द्वारा आवेदन करने पर कर का भुगतान करने में छूट दे सकता है, यदि इसके लिए उचित एवं पर्याप्त कारण हो ।
  2. अपील दो प्रतियों में प्रस्तुत की जायेगी। प्रथम प्रति पर कोर्ट फीस की स्टाम्प चिपकाई जायेगी। अपील में अपील के नियम, तथ्यों के विवरण तथा अपील के कारणों का उल्लेख किया जायेगा तथा अपील के साथ वह आदेश जिसके खिलाफ अपील प्रस्तुत की जा रही है एवं मूल माँग नोटिस की भी एक प्रति लगानी होगी।
  3. अपील दायर करने के लिए निम्नलिखित फीस का भुगतान करना होगा –
स्थितियाँ

फीस (₹)

(i) यदि निर्धारित कुल आय 1,00,000 ₹ अथवा इससे कम है 250
(ii) यदि निर्धारित कुल आय 1,00,000 ₹ से अधिक किन्तु 2,00,000₹अथवा इससे कम है 500
(iii) यदि निर्धारित कुल आय 2,00,000 ₹ से अधिक है 1,000
(iv) अन्य किसी स्थिति में 250

अपील सुनवाई की प्रक्रिया (Procedure in hearing Appeal) [धारा 250]

  1. आयुक्त (अपील), अपील की सुनवाई की तिथि तथा स्थान निर्धारित करेगा तथा इसकी सूचना करदाता को तथा सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी को देगा।
  2. अपील की सुनवाई के समय निम्नलिखित व्यक्तियों को अपीत के सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार है-

(i) अपीलकर्त्ता स्वयं या उसका अधिकृत प्रतिनिधि

(ii) कर निर्धारण अधिकारी स्वयं या उसका प्रतिनिधि। 3. आयुक्त (अपील) सुनवाई को समय-समय पर स्थगित कर सकता है।

  1. आयुक्त (अपील) अपील का निपटारा करने से पूर्व ऐसी जाँच कर सकता है, जिसे वह उचित समझे अथवा कर निर्धारण अधिकारी को आगे और जाँच करने एवं उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दे सकता है।
  1. अपील की सुनवाई के समय आयुक्त (अपील) अपीलकर्त्ता को उन बिन्दुओं पर भी चर्चा करने की अनुमति दे सकता है, जो अपील के फार्म में शामिल नहीं किए गए थे, बशर्ते आयुक्त (अपील) इस बात से संतुष्ट हो कि ये बिन्दु जानबूझ कर नहीं छोड़े गए थे।
  2. आयुक्त (अपील) अपील का निपटारा लिखित आदेश द्वारा करेगा और निर्णय के आधार और उसके कारणों को भी स्पष्ट करेगा।
  3. अपील का निपटारा करने के बाद आयुक्त (अपील) अपने आदेश की एक प्रति करदाता तथा मुख्य आयुक्त को भेजेगा।
  4. आयुक्त (अपील) अपील का निपटारा, जहाँ तक संभव हो, जिस वित्त वर्ष में अपील दायर की गई है, उस वर्ष से एक वर्ष के भीतर करेगा।

आयुक्त (अपील) के अधिकार [Powers of Commissioner (Appeal)] [ धारा 251]

अपील का निपटारा करने के सम्बन्ध में आयुक्त (अपील) को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त है-

(i) वह कर निर्धारण आदेश के विरुद्ध हुई अपील में कर निर्धारण की पुष्टि कर सकता है, उसमे कमी कर सकता है या उसे रद्द कर सकता है।

(ii) अर्थदण्ड लगाने के आदेश के विरुद्ध हुई अपील में वह दण्ड की राशि की पुष्टि कर सकता है अथवा उसे रद्द कर सकता है अथवा अर्थदण्ड की राशि कम या अधिक कर सकता है।

(iii) अन्य किसी प्रकार की अपील के सम्बन्ध में वह जैसा उचित समझे निर्णय दे सकता है। अपील में करदाता पर दायित्व बढ़ाने का आदेश तभी दिया जा सकता है जबकि करदाता को इसके विरुद्ध कारण बताने का उचित अवसर दे दिया जाये।

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